पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में वियना समझौते का उल्लंघन किया: ICJ अध्यक्ष
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अपने फैसले में पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को मृत्युदंड दिए जाने के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया है.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जज अब्दुलकवी युसूफ ने कुलभूषण जाधव मामले में संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है. अब्दुलकवी युसूफ ने 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा केसम्मुख ICJ की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी
इससे पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय रा 17 जुलाई को दिए गये फैसले में कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग ने पाकिस्तान को वियना संधि के नियम-36 के तहत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए पाया है. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने इस मामले में आवश्यक कदम नहीं उठाए.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अपने फैसले में पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को मृत्युदंड दिए जाने के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा गया है. इसके अतिरिक्त, जाधव को काउंसलर एक्सेस दिए जाने का भी आदेश दिया. भारत इस अधिकार के लिए लंबे समय से कह रहा था और ICJ का यह फैसला भारत की कूटनीतिक जीत को दर्शाता है.
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